govt jobs

राजस्थान में लगातार तीसरी बार होंगे 199 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव

पिछली दो चुनाव में भी 199 सीटों पर हुआ था विधानसभा चुनाव 2018 में अलवर जिले के रामगढ़ सीट तो वर्ष 2013 में चूरू सीट पर हुई थी प्रत्याशी की मौत

राजस्थान में इस बार भी विधानसभा चुनाव 199 सीटों पर होंगे। पिछले दो चुनाव में भी प्रत्याशी की मौत के कारण 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस बार श्री गंगानगर जिले में करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह का बुधवार को निधन हो गया है। इस कारण यहां चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।पिछली दो बार से राजस्थान में ऐसे ही हालात बन रहे हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में अलवर जिले के रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया था। इस कारण पिछली बार चुनाव राजस्थान में 199 सीटों पर ही हुआ था। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां से साफिया खान और भाजपा ने सुखवंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। सरकार बनने के बाद यहां चुनाव हुए थे। जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार साफिया खान जीती थी।

इसी तरह वर्ष 2013 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस वर्ष चूरू से बसपा के उम्मीदवार जेपी मेघवाल का निधन हो गया था। इसी तरह यहां पर भी सरकार बनने के बाद चुनाव हुए और भाजपा के राजेन्द्र राठौड़ विजयी हुए थे।
इसके अलावा पिछले चुनाव में मध्यप्रदेश में भी एक सीट पर प्रत्याशी की मौत पर चुनाव स्थगित किया गया था। मध्यप्रदेश की राजपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह पटेल का 5 नवंबर को दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया था। इस कारण यहां भी चुनाव स्थगित किए गए थे।

क्या कहते हैं नियम


भारत में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में चुनाव केवल एक परिस्थिति में रद्द होता है। यदि नामांकन दाखिल होने और मतदान की तारीख के बीच यदि किसी राष्ट्रीय व स्थानीय पार्टी के किसी प्रत्याशी की मौत हो जाती है। इस परिस्थिति में संबंधित सीट पर चुनाव स्थगित होता है। इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशियों की मौत पर ही चुनाव स्थगित होते थे। लेकिन बाद में इस नियम में बदलाव किया। अब केवल रजिस्टर्ड पार्टी के प्रत्याशी की मौत पर ही चुनाव स्थगित किया जाता है।
जनप्रतिनिधि ऐक्ट 1951 ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन के बाद निधन हो जाता है तो निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकता है।

अब आगे क्या

चुनाव आयोग संबंधित पार्टी को नए उम्मीदवार के नामांकन के लिए सात दिन का समय देता है। इसके बाद ही नए चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है।

Leave a Comment